देशभर में लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, लाखों कर्मचारियों को होगा लाभ

मोदी सरकार ने Unified Pension Scheme को मंजूरी दे दी है। इसका लाभ करीब 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
UPS

Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब देशभर में नई पेंशन स्कीम नहीं बल्कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को हरी झंडी दिखा दी है। 24 अगस्त को केन्द्रीय कैबिनेट में कई अहम फैसले लिये गए। जिसमें से एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी है। मोदी सरकारी की कैबिनेट बैठक में योजना को लेकर सहमति बनी है। यूपीएस का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन और फैमिली पेंशन प्रदान करना है।

केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यूपीएस की घोषणा कर दी है। उन्होनें कहा, “विपक्ष केवल OPS को लेकर राजनीति करता है। दुनिया भर के देशों की स्कीम देखने के बाद और तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद डॉ सोमनाथ की कमेटी ने एकाकृत पेंशन योजना का सुझाव दिया हसी। जिसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। कर्मचारी भी सुनिश्चित राशि की मांग कर रहे थे।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?  (What is UPS?)

यूपीएस के तहत पेंशनर्स को 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के पहले 12 महीने का औसतन बेसिक पे का 50% होगा। इसका लाभ 25 साल तक काम करने वाले शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं यदि कोई कर्मचारी 10 साल सरकारी नौकरी करता है टॉ उसे हर महीने 10 रुपये पेंशन मिलेगी। नौकरी के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो पत्नी को 60% पेंशन मिलेगी। तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से DR मिलेगा। 6 महीने की सेवा पर वेतन का करीब 10% अमाउन्ट मिलेगा।

कब लागू होगी यूपीएस? (UPS Implementation Date)

एकीकृत पेंशन योजना देशभर में 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। नई पेंशन स्कीम वालों को भी यूपीएस का विकल्प दिया जाएगा। वर्ष 2004 या इसके बाद रिटायर हुए कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यूपीएस लागू करने की अनुमति दी है।

OPS और NPS से कैसे अलग है UPS? 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओपीएस और एनपीएस दोनों से काफी अलग है। OPS में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। पेंशन के लिए वेतन से पैसा नहीं कटता। पेंशन का भुगतान सरकार के खजाने से होता है। कर्मचारियों को 20 लाख रुपये तक ग्रेजुएटी अमाउन्ट मिलती है। मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन मिलती है। वहीं एनपीएस में कर्मचारी के मूल वेतन के साथ डीए का हिस्सा पेंशन के लिए कटता है। यह शेयर मार्केट पर आधारित होता है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी भी नहीं होती है। पेंशन के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश भी करना पड़ता है। टैक्स का प्रावधान भी होता है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कही ये बात (PM Narendra Modi)

यूपीएस को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “देश की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगी। उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार यह कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

Manisha Kumari Pandey
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