कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 2 हफ्ते में होगा बकाया वेतन का भुगतान, हाई कोर्ट के आदेश

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Employees Pending Salary : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली सरकार को 2 हफ्ते में बकाया भुगतान के आदेश दिए है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

2 हफ्ते में होगा बकाया वेतन का भुगतान

  1. दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड कर्मचारी संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बोर्ड के कर्मचारियों के 6 महीने से लंबित वेतन का दो सप्ताह के भीतर भुगतान करें।
  2. हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेश का अनुपालन नहीं होने पर वह 18 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान ‘प्रतिकूल आदेश’ पारित कर सकता है।एसोसिएशन ने दायर याचिका में आरोप लगाया कि उन्हें पिछले साल अक्तूबर से वेतन नहीं मिला है।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता एम सूफियान सिद्दीकी ने अदालत ने पक्ष रखा।

अगली सुनवाई में हो सकता है ‘प्रतिकूल आदेश’ पारित

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह द्वारा 27 मार्च को पारित आदेश में कहा गया कि प्रतिवादियों (दिल्ली वक्फ बोर्ड, बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के संभागीय आयुक्त सह राजस्व सचिव) को निर्देश दिया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि वादी संख्या एक के सदस्य कर्मचारियों के साथ वादी संख्या दो के सभी बकाये का आज से दो सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाए। ऐसा नहीं होने पर अदालत अगली सुनवाई में प्रतिकूल आदेश पारित करने को विवश होगी।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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