कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, मिलेगा ज्यादा पेंशन का लाभ, मार्च से पहले करें आवेदन, जानें प्रक्रिया-नियम

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EPFO Pension Update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारियों-खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके मुताबिक पेंशन बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर और एम्प्लॉयर संयुक्त रूप से 3 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। इसको देखते हुए हाल ही में ईपीएफओ ने एक गाइडलाइन जारी की है। जो कर्मचारी सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा।

ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत अकाउंट होल्डर्स को आवेदन का मौका दे रहा है। इस गाइडलाइन में इस बात का जिक्र किया गया है कि मेंबर और एम्पलॉयर EPS के अंतर्गत जॉइंटर रूप से आवेदन कर सकेंगे। खास बात ये है कि इसमें 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशनर्स (Pensioners) को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि 1 सितंबर 2014 या उसके बाद ईपीएस से जुड़े लोगों को अधिक पेंशन पाने का विकल्प दिया जाएगा, वही नई गाइलाइन के तहत जो भी कर्मचारी अधिक पेंशन (Pension) पाने के योग्य हैं और वह इसका लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं।

इन्हें मिलेगा लाभ

  • जिन कर्मचारियों के आवेदन पहले अस्वीकार कर दिए गए थे, उनके लिए आवेदन पत्र पोर्टल लिंक के माध्यम से उपलब्ध है। जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, वे पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • कर्मचारी 31 अगस्त, 2014 को ईपीएस के मेंबर थे और जिन्होंने ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन का विकल्प नहीं चुना, उनके लिए तीन मार्च से पहले यह विकल्प चुनने का समय है।
  • जिन कर्मचारियों ने अपनी नौकरी के समय कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत उच्च वेतन में योगदान दिया है और रिटायरमेंट (Retirement) से पहले उच्च पेंशन ऑप्शन (Higher Pension Option) चुना था उन्हें यह लाभ दिया जाएगा।
  • इसके तहत लाभ पाने वालों में केवल वे कर्मचारी योग्य माने जाएंगे, जिन्होंने 5000 रुपये या 6500 रुपये की सैलरी लिमिट से अधिक पर पेंशन पाने के लिए EPS में योगदान दिया था।
  • ऐसे कर्मचारियों के लिए भी है, जिन्होंने EPS 95 का मेंबर रहते हुए उच्च पेंशन का ऑप्शन चुना था, लेकिन EPFO की ओर से उनके एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।

इस तरह मिलेगा लाभ

  • ईपीएफओ ने कहा कि एक फैसिलिटी दी जाएगी, जिसके लिए जल्द ही यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) बताया जाएगा।
  • इसके मिलने के बाद क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त व्यापक सार्वजनिक सूचना के लिए नोटिस बोर्ड और बैनर के जरिए जानकारी देंगे। प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा, डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को रसीद संख्या दी जाएगी।
  • संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी उच्च वेतन पर संयुक्त विकल्प के प्रत्येक मामले की जांच करेंगे।
  • इसके बाद आवेदक को ई-मेल/डाक के जरिए और बाद में SMS के जरिए फैसले की जानकारी दी जाएगी। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में जारी किए जा रहे हैं।

सुप्रीम ने सुनाया था ये फैसला

दरअसल, नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा था। इससे पहले अगस्त 2014 के EPS संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। वही सब्सक्राइबर्स और उनके एम्प्लॉयर्स को EPS में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी थी। EPFO ने इस बारे में अपने फील्ड ऑफिसर्स को एक सर्कुलर जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 को फैसला सुनाया कि ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन 3 मार्च है। जो पात्र सब्सक्राइबर पहले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सके थे, वे भी अब आवेदन कर सकेंगे।

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में विजिट करना होगा।
  • आपको आवेदन फॉर्म और सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा करना है।
  • अगर जॉइंट एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं, ऐसे में आपको डिस्क्लेमर और डिक्लेरेशन के विकल्प का चुनाव करना है।
  • पीएफ से लेकर पेंशन फंड में समायोजन करने के लिए जॉइंट फॉर्म में कर्मचारी की सहमति की जरूरत होगी।
  • आवेदन पत्र को जमा करने के बाद आपको कुछ समय बाद यूआरएल बता दिया जाएगा।
Pooja Khodani
लेखक के बारे में
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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