Mohan Cabinet Decision 2024 : यहां विस्तार से पढ़िए मोहन कैबिनेट बैठक के 4 बड़े फैसले, किसानों को भी बड़ी सौगात

CM Dr Mohan Yadav

Mohan Cabinet Meeting Today 2024 : मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में अहन कैबिनेट सम्पन्न हुई।इस बैठक में कृषकों को फसल ऋण , प्रदेश में जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्प लाइन, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक का अनुमोदन और आबकारी नीति का अनुमोदन के निर्णय लिए गए।

कैबिनेट बैठक के 4 बड़े फैसले

  • किसानों को बड़ी राहत-मंत्रि-परिषद द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को निरन्तर रखने की स्वीकृति दी हैं। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को फसल ऋण प्रदान किया जायेगा। योजना में खरीफ 2023 सीजन की ड्यूडेट 28 मार्च, 2024 तथा रबी 2023-24 सीजन की ड्यूडेट 15 जून 2024 रखी गयी है। राज्य शासन ने योजना के अन्तर्गत फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को 1.5 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित ड्यूडेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) दिया जायेगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण प्रदाय करने का राज्य सरकार का संकल्प है।
  • जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्प लाइन- मंत्रि-परिषद द्वारा मिशन वात्सल्य में चाइल्ड हेल्प लाइन के सुचारू और कुशल संचालन के लिए विभागीय आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक हेल्पलाईन यूनिट का संचालन किया जायेगा। इस कार्य के लिए मानव संसाधन का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा। चाइल्ड हेल्प लाइन के सभी स्टाफ संविदा पर रखे जाऐंगे।
  • विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक- मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पुन:स्थापित और पारित कराने संबंधी कार्यवाही के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया। विधेयक में संशोधन अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को कुलगुरू किये जाने पर अनुमोदन दिया गया हैं।
  • आबकारी नीति- मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की मदिरा दुकानों के निष्पादन, देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था, भांग, भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन एवं अन्य के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी नीति का अनुमोदन किया गया। मदिरा दुकानों के वर्ष 2023-24 के वार्षिक मूल्य में 15% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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