
MP News: लंबे समय से परिवहन जांच चौकियों पर धांधली के मामले सामने आ रहा है। प्रदेश में आरटीओ बैरियर पर अवैध वसूली कॉ लेकर सीएम मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है। परिवहन चेकपोस्ट बंद करने का आदेश परिवहन विभाग ने रविवार को जारी किया दिया है। 1 जुलाई से अन्तर्राज्यीय सीमाओं में संचालित होने वाले परिवहन चेकपोस्ट बंद किए जाएंगे। परिवहन व्यवस्था में सोमवार से कई बदलाव देखने को मिलेंगे। रोड सेफ़्टी एंड इंफोर्समेंट प्वाइंट की व्यवस्था लागू की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तालमेल के लिए निर्देश भी दिए हैं। जबरन वसूली की शिकायतों को दूर करने का आश्वासन भी दिया है। नई व्यवस्था के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारी वाहन संचालकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
परिवहन क्षेत्र में होंगे कई बदलाव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि, “प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्यप्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है।”
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पारदर्शी व्यवस्था लागू करने में जुटी सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, “एक जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती हैं, वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है।”
शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का आदेश
परिवहन व्यवस्था से संबंधित शिकायतों पर सख्त कार्यवाही का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने जारी किया है। उन्होनें कहा, “एमपी सुशासन के लिए जाना जाता है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किस प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं।।”
26 जिलों में शुरू होगी विशेष व्यवस्थाएं
प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं, इसमें सीमावर्ती जिलों को भी शामिल किया गया है। अन्य राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल उड़न दस्ते कार्य करेंगे। कुल 45 चेक प्वाइंट रहेंगे।
परिवहन विभाग सचिव ने कही ये बात
परिवहन विभाग सचिव ने कहा, “28 जून के प्रस्ताव अनुसार मोटर यान अधिनियम एवं कारधान अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराने के लिए पहले चरण में 45 चेक प्वाइंट बनाए जाए। चेक प्वाइंट के संचालन के लिए उपकरणों आदि की व्यवस्था में लगने वाले समय को देखते हुए जिला परिवहन परिवहन कार्यालयों प्रवर्तन अमले और गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए होमगार्ड्स को शामिल कर मोबाइल यूनिट्स के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ मोटरयान नियमों के अनुसार रोड सेफ़्टी एवं राज्य के राजस्व को ध्यान में रखते हुए चेक प्वाइंट्स पर की जाने वाली कार्यवाही शुरू की जाए। साथ ही चेक चेक प्वाइंट्स के संचालन की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी की जाएगी।”

