
19 year old girl raped 15 year old boy : अब तक आपने किसी युवक द्वारा नाबालिग लड़की से रेप (rape) के कई मामले देखे सुने होंगे..लेकिन क्या किसी युवती द्वारा नाबालिग लड़के से दुष्कर्म किए जाने की बात सुनी है। ऐसा मामला सामने आया है इंंदौर में जहां पॉक्सो एक्ट (pocso act) में पहली बार किसी युवती को सजा सुनाई गई है। युवती पर आरोप साबित होने के बाद अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
ये घटना 2018 की है। एक महिला ने इंदौर के बाणगंगा पुलिस थाने में 5 नवंबर 2018 को शिकायत दर्ज कराई कि 3 नवंबर को उसका बेटा रात 8 बजे के करीब खीर के लिए दूध लेने गया और तबसे घर नहीं लौटा है। उसे आशंका थी कि उसके 15 साल के बेटे को कोई बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद पुलिस किशोर की तलाश में जुट गई। कुछ दिनों बाद उसने गायब किशोर को ढूंढ निकाला और फिर उसने अपनी आपबीती बताई।
नाबालिग ने बताया कि राजस्थान की रहने वाली 19 साल की युवती उसे बहलाकर अपने साथ गुजरात ले गई थी। वहां उसने उसे टाइल्स फैक्ट्री में काम पर लगा दिया। इसी के साथ किशोर ने बताया कि युवती ने कई बार उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया। उसका मोबाइल फोन भी ले लिया ताकि वो अपने घरवालों से बात न कर सके। इसके बाद पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस जांच में आरोप सही पाए गए, पुलिस ने बताया कि युवती ने लड़के को फोन किया था कि उसका अपने घरवालों से झगड़ा हो गया है और वो उसके साथ चले। इस तरह वो किशोर को बहला फुसलाकर अपने साथ गुजरात ले गई।
मामले में जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि वहां जाकर उसे किसी कंपनी में काम पर लगा दिया और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। इस बीच लड़के के घरवालों की रिपोर्ट के आधार पर तलाश की गई तो युवती पकड़ी गई और उसपर लगे आरोप भी जांच में साबित हो गए। स्पेशल कोर्ट ने 15 मार्च को मामले में सजा सुनाते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि हमेशा पुरुष ही दोषी हो, महिला भी दोषी हो सकती है। इस मामले में महिला दोषी पाई गई है। जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि यह पहला मामला है कि जब किसी लड़की को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। इसी के साथ अदालत ने पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

