सितंबर में आयोजित होगी बिजली कंपनी की लोक अदालत, प्रकरणों पर दी जाएगी छूट

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Indore News : मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में बिजली कंपनी की नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसको लेकर मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की तैयारी जोरों शोरों पर है। ये अदालत मालवा और निमाड़ के करीब 44 स्थानों पर आयोजित की जाएगी।

खास बात ये है कि इस अदालत में विवादित प्रकरणों में 30 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। हजारों प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बिजली बिलों और अन्य मामलों में विवादित प्रकरणों को भी इस अदालत में प्री लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर तीस फीसदी तक छूट दी जाएगी। साथ ही ब्याज में भी शत-प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

425 कार्यालयों से 46 हजार नोटिस जारी

जानकारी के मुताबिक, 50 हजार तक के प्रकरणों पर ही छूट दी जाएगी। अब तक 425 कार्यालयों से 46 हजार नोटिस जारी किए गए है। इसको लेकर कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि बिजली वितरण कंपनी क्षेत्र के 425 झोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी जारी है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा।

 इंदौर से मंगल राजपूत की रिपोर्ट 

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