National Lok Adalat: 9 मार्च को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, कर जमा करने पर 25 प्रतिशत तक की मिलेगी छूट

National Lok Adalat: 9 मार्च को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत, कर जमा करने पर 25 प्रतिशत तक की मिलेगी छूट

National Lok Adalat: उज्जैन नगर निगम के समस्त जाेन कार्यालयों में 9 मार्च को आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत में करदाताओं को अपना बकाया संपत्तिकर एवं जलकर जमा करने पर विशेष छूट का लाभ मिलने वाला है। दरअसल नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे केस या मामले, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बाकी है, उनको नेशनल लोक अदालत के दौरान अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

जानकारी के मुताबिक कई ऐसे मामले है जिसमे करदाताओं द्वारा अभी तक संपत्ति कर व नगर निगम के बाकी कर जमा नहीं किए है। ऐसे में नगर निगम में राजस्व की समस्या न हो इसके लिए नगर निगम करदाताओं से नेशनल लोक अदालत के दिन संपत्ति कर व् जलकर भरने की अपील कर रहा है।

दरअसल अभी नगर निगम में कई प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक व एक लाख तक है। यदि इस नेशनल लोक अदालत में वे यह कर जमा करते है तो उनको इसके लिए 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

कितनी मिलेगी अधिभार में छूट:

आपको बता दें की यदि किसी की संपत्ति कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बाकी है, तो ऐसे में उसे मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की ही छूट दी जाएगी। वहीं जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे कैसे मामलों में जल कर एवं अधिभार की राशि 10 रुपय हजार तक बाकी है, तो उन्हें निगम की और से बड़ी राहत देते हुए अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। साथ ही अगर किसी प्रकरण में जल कर/उपभोक्ता प्रभार व अधिभार की राशि 10 हजार से लेकर 50 हजार तक बाकी है तो, उन्हें ऐसे में अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

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4 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.

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