सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, 31 जनवरी तक पूरा कर लें ये काम, वरना अटक सकता है वेतन-प्रमोशन, निर्देश हुए जारी

सभी विभागों के कर्मचारियों को फरवरी से पहले चल अचल संपत्ति का विवरण भरना है, अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो कर्मचारियों का प्रमोशन रूक जाएगा।वही सैलरी भी अटक सकती है।
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Govt Employees News: बिहार के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है।अगर आपने अबतक अपनी सम्पत्ति का विवरण नहीं दिया है तो फरवरी से पहले दे दे, अन्यथा वेतन रुक सकता है।इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है।

बिहार सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशानुसार सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को 31 जनवरी चल- अचल संपत्ति का विवरण जिला प्रशासन को देना होगा। अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारियों व राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवारत केंद्रीय सिविल सेवा अथवा अन्य किसी सेवा के पदाधिकारियों और कर्मियों एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ बोर्ड, निगम, सोसाइटी, पर्षद इत्यादि पर भी यह आदेश लागू है।

UP:कर्मचारियों को भी 31 जनवरी तक देनी होगी डिटेल्स

  • यूपी के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को भी 31 जनवरी, 2025 तक अपनी चल-अचल संपत्ति के बारें में जानकारी देनी होगी, वरना प्रमोशन अटक सकता है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं।
  • कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में भी कहा गया है कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरना होगा।
  • 1 फरवरी 2025 के बाद होने वाली विभागीय प्रमोशन समितियों की बैठकों में ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। राज्‍य कर्मियों के लिए वर्ष 2024 में अर्जित की गई संपत्तियों का ब्‍यौरा मानव संपदा पोर्टल पर 31 जनवरी तक देना अनिवार्य है। पोर्टल पर वर्ष 2024 का विवरण प्रस्‍तुत करने की सुविधा 11 जनवरी से शुरू होगी।

Rajasthan: 30 जनवरी तक भरना है डिटेल्स

  • राजस्थान के सभी विभागों के कर्मचारियों को 30 जनवरी 2025 से पहले अचल संपत्ति का विवरण भरना है, अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो कर्मचारियों का प्रमोशन रूक जाएगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी विभागों के राज्य कर्मचारियों को अपनी अचल सम्पत्ति विवरण खुद के SSO-ID से लॉग इन करके राजकाज पोर्टल पर IPR MODULE द्वारा भरना होगा।
  • 31 जनवरी को यह पोर्टल बंद हो जाएगा, जिसके बाद आप सम्पत्ति विवरण नहीं भर सकेंगे। यदि कोई अपनी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन नहीं डालता है तो प्रशासनिक विभाग की ओर से उनको विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी और उनकी वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जा सकेगा। यह नियम प्रदेश के सभी बोर्ड, निगम और स्वायत्तशासी संस्थाओं,उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू होगा।

Jharkhand : कर्मचारियों को 28 फरवरी तक देनी होगी जानकारी

झारखंड के सरकारी कर्मियों (ग्रुप डी को छोड़कर) को भी चल और अचल संपत्ति का विवरण 28 फरवरी तक देना होगा। इस संबंध में कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलों के डीसी को पत्र लिखा है। सभी सरकारी सेवक, ग्रुप डी को छोड़कर 28 फरवरी तक मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से चल और अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा, इसमें एक जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का विवरण देना होगा।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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