
Old Pension Scheme/Central Government Employees : एक तरफ नए साल में केन्द्रीय कर्मचारियों पेंशनरों का एक बार फिर 4 से 5 फीसदी महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की चर्चाएं तेज है, वही दूसरी तरफ पुरानी पेंशन योजना पर ताजा अपडेट सामने आया है। 8वें वेतन आयोग के बाद अब केन्द्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने से इंकार कर दिया है।
वित्त मंत्री बोले- ओपीएस को बहाल करने का विचार नहीं
दरअसल, सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा सांसद ए गणेशमूर्ति और ए राजा ने सवाल सवाल पूछा था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के एसोसिएशन ने योगदान वाले पेंशन स्कीम की जगह आखिरी वेतन के आधार पर दिये जाने वाले ओपीएस को फिर से बहाल करने की मांग की है और इन मांगों पर सरकार का क्या रुख है?वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS बहाली को लेकर सरकार के पास को प्रस्ताव नहीं है।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े मुद्दे को देखने के लिए तथा किसी आवश्यक परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।जो नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन के मुद्दे का अध्ययन कर रही है कि क्या इसमें किसी प्रकार के बदलाव किए जाने की दरकार है। फिलहाल एक जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है।
2004 से लागू है एनपीएस
वित्त मंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई थी जो एक अप्रैल, 2004 से प्रभावी है। देश में 11,41,985 सिविल पेंशनभोगी, 33,87,173 रक्षा पेंशनभोगी (सिविल पेंशनभोगी सहित रक्षा पेंशनभोगी), 4,38,758 दूर संचार पेंशनभोगी, 15,25,768 रेलवे पेंशनभोगी और 3,01,765 डाक पेंशनभोगी हैं, इसे मिलाकर देश में कुल 67,95,449 पेंशनभोगी हैं।राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को लेकर कोई डेटाबेस नहीं रखती है।
राज्य सरकारों से मांगी है जानकारी
उन्होंने कहा कि NPS का 22 दिसंबर 2003 को नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया गया था,उसके बाद से सरकार ने कर्मचारियों के लिए NPS को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये हैं, जिसमें पे + डीए को मिलाकर सरकार के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। कर्मचारियों को पेंशन फंड चुनने का विकल्प दिया गया, सब्सक्राइबर्स को निवेश के पैटर्न का चुनाव करने, 2004-12 के बीच NPS योगदान ना देने या भुगतान में देरी पर मुआवजा का प्रावधान किया गया।
NPS में योगदान को IT के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट के दायरे में लाया गया। NPS से एग्जिट करने पर एकमुश्त रकम के विड्रॉल पर दिए जाने वाले टैक्स छूट की लिमिट को 40-60% कर दिया गया।जिन राज्यों की जानकारी मांगी गई जिन्होंने OPS को बहाल किया है तो राजस्थान, छग, झारखंड, पंजाब और हिमाचल की सरकार ने केंद्र सरकार और PFRDA को अपने राज्यों के कर्मचारियों के लिए OPS को फिर से अपनाये जाने की जानकारी दी है, हालांकि पंजाब सरकार ने बताया है कि NPS के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों और सरकार के योगदान को देना जारी रखे हुए है।
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