
Ration Card Holder/Aadhar eKYC Link : हिमाचल प्रदेश और बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपने अबतक आधार कार्ड के साथ ईकेवायसी लिंक नहीं करवाया है तो जल्द करवा लें, क्योंकि आधार के साथ ईकेवायसी लिंक करवाने की लास्ट डेट 31 दिसंबर रखी गई है, अन्यथा लाभार्थी सूची से नाम कट जाएगा और नए साल से राशन का लाभ भी नहीं मिलेगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को राशन दिया जाता है, इसके तहत राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन कई नामों के छूटने पर इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिय है।हिमाचल खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड लाभार्थियों से आग्रह किया है कि 31 दिसंबर से ई-केवाईसी करवा लें, अन्यथा लाभ से वंचित हो सकते है।बता दे कि सोलन जिला हिमाचल प्रदेश में ई केवाईसी करवाने पर नंबर वन पर है, उसके बाद बिलासपुर फिर हमीरपुर और अन्य जिलों का नंबर आता है।
31 दिसंबर आधार के साथ करवाएं
बीते महीनों बिहार सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लक्षित जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए आधार नंबर और ईकेवायसी लिंक कराना अनिवार्य किया गया है, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर तय की गई है। इसके तहत जो भी राशन कार्ड धारकों के कार्ड अब तक आधार से लिंक नहीं किए गए हैं उन्हें 31 दिसंबर 2023 तक करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसा नहीं हो पाता है इस स्थिति में कई राशन कार्ड धारक श्री राशमी योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों को राज्य शासन द्वारा यह जानकारी के प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं।इस अवधि में आधार नहीं जुड़ने पर संबंधित राशन कार्ड को सीधे रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
PMGKP की समय सीमा को 5 साल के लिए बढ़ाया
गौरतलब है कि हाल ही में केन्द्र की मोदी सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा। 1 जनवरी, 2024 से बढ़ाई गई इस सीमा का फायदा 2029 तक लिया जा सकेगा। बता दे कि केंद्र ‘‘एक जनवरी 2023 से शुरू होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। पिछले साल दिसंबर में केंद्र ने वर्ष 2020 में अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई पीएमजीकेएवाई को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के साथ मिलाने का फैसला किया।
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