FIU-IND Impose Fine: Paytm बैंक के खिलाफ वित्त मंत्रालय की सख्त कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का लगाया जुर्माना

Paytm Bank

FIU-IND Impose Fine On Paytm: Paytm की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक बार फिर Paytm बैंक को झटका लगा है। हालांकि इस बार Paytm पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों के उल्लंघन के रूप में सजा मिली है। जिस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया (FIU-IND) की तरफ से 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल, यह कार्रवाई FIU-IND ने Prevention of Money Laundering Act, 2002 तहत की है।

गैंबलिंग का पैसा बैंक में हुआ ट्रांसफर

वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। जिसमें यह जानकारी दी गई है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को यह जानकारी मिली थी कि Paytm पेमेंट बैंक द्वारा ऑनलाइन गैंबलिंग की जा रही है। वहीं इसके जानकारी के आधार पर इसकी जांच कराई गई। जहां यह बात निकलकर सामने आई कि गैंबलिंग के पैसों का ट्रांसफर बैंक में किया जा रहा है। इसी के आधार Prevention of Money Laundering Act, 2002 की धारा 13(2)(डी) के तहत जुर्माने की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

RBI भी कर चुकी है सख्त कार्रवाई

वहीं Paytm पेमेंट बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से भी सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। इस संबंध में 31 जनवरी 2024 को RBI द्वारा बैंक की कई सुविधाओं पर 29 फरवरी 2024 तक रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में इसको 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई थी। इस दौरान RBI ने ट्रांजैक्शन, Paytm वॉलेट, टॉप अप और फॉस्ट टैग जैसी सुविधाओं पर रोक लगा दी गई थी।

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