सार्वजनिक स्थान पर पान, तंबाकू, गुटखा थूका तो होगा भारी जुर्माना, राज्य सरकार विधानसभा में लाएगी विधेयक

पश्चिम बंगाल सरकार अब ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है जो सार्वजनिक स्थानों पर थूकने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। आगामी बजट सत्र में इस मुद्दे पर एक विधेयक लाया जाएगा, जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना सिर्फ गंदगी नहीं फैलाता, बल्कि यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। इसीलिए सरकार इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाने और कड़े नियम लागू करने की योजना बना रही है।
West Bengal spitting

Heavy Fine for Spitting Paan, Gutkha or Tobacco in Public Places : अगर आपको भी पान गुटखा तंबाकू खाने की आदत है और जाने-अनजाने आप भी सार्वजनिक स्थान पर उसे थूक देते हैं तो सावधान। हो सकता है ये आपकी जेब पर भारी पड़ जाए। पश्चिम बंगाल में अब सरकार आदत पर सख्ती से निपटने की योजना बना रही है और विधानसभा के आगामी बजट सत्र में इस मुद्दे पर एक विधेयक पेश किया जाए। इसमें जुर्माने का प्रावधान भी होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, पान या तंबाकू थूकना ‘bad habit’ भर नहीं है। ऐसे काम करने वाले लोग समझ ही नहीं पाते कि वो समाज, पर्यावरण और स्वच्छता का कितना नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहले तो कहीं भी थूकने से गंदगी फैलती है। वहीं,  इससे कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैलने का अंदेशा भी रहता है। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या है।

सिर्फ बुरी आदत नहीं, एक गंभीर समस्या

इस जगह थूकना सख्त मना है..इस तरह के बात आपने कई जगह लिखी देखी होगी। और उसी जगह को पान की पीक या गुटखे से रंगा हुआ भी देखा होगा। रास्ते पर, घर के नीचे, मोहल्ले में, लिफ्ट में, किसी के घर के सामने..कई लोग थूकने से बिलकुल नहीं हिचकते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे वो कितनी गंदगी फैला रहे हैं या ये कितना अनहाइजीनिक है। कई लोग तो बार बार टोकने पर भी नहीं सुधरते हैं। इसीलिए अब पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले पर कड़ा फैसला ले सकती है।

पश्चिम बंगाल सरकार का सख्त कदम

पश्चिम बंगाल सरकार अब सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू या पान मसाला थूकने पर भारी जुर्माने का प्रावधान कर सकती है। आने वाले बजट सत्र में इसे लेकर एक विधेयक पेश किया जाएगा। मंगलवार को राज्य सचिवालय नबान्न में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हालांकि, राज्य में 2003 से ही है सार्वजनिक स्थान पर थूकने का रोकथाम अधिनियम लागू है और इसके तहत अधिकतम दो सौ रुपए का जुर्माना तय है। लेकिन इस तरह की प्रवृत्ति पर लगाम कसती नहीं दिख रही है, इसलिए सरकार अब इसे लेकर कड़े नियम बनाने जा रही है। संभावना है कि नए विधेयक में जुर्माने की राशि में पांच गुना वृद्धि की जा सकती है। वहीं, कुछ और प्रावधान भी किए जा सकते हैं। प. बंगाल में दस फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरु होगा और उसी दौरान ये विधेयक पेश किया जाएगा।

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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