शिक्षकों-कर्मियों के लिए राहत भरी खबर, वेतन-पेंशन भुगतान पर बड़ी अपडेट, जारी हुए ये निर्देश, जल्द खाते में आएगी राशि

कुलपतियों को पत्र में लिखा है कि विगत 28 फरवरी एवं 15 मार्च के उस आदेश को निरस्त किया जाता है, जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद करते हुए सभी प्रकार के खातों के संचालन पर रोक लगाई थी।
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Bihar Employees Teacher Salary : बिहार के शिक्षकों-कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग के एसीएस ने खातों के संचालन पर रोक का आदेश  निरस्त कर दिया गया है। इससे अब विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों-कर्मचारियों को वेतन, सेवानिवृत्त अध्यापकों और कर्मियों को पेंशन का भुगतान जल्द किया जाएगा। बता दे कि खातों पर रोक लगने से जनवरी से विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों व कर्मियों को वेतन और पेंशन भुगतान नहीं हुआ है।

15 हजार शिक्षकों को मिलेगा लाभ, वेतन-पेंशन का रास्ता साफ

दरअसल, 3 महीने बाद बिहार के यूनिवर्सिटी में तैनात करीब 15 हजार से ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।जानकारी के अनुसार, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग ने अपने उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद करते हुए सभी प्रकार के खातों के संचालन पर रोक लगायी गई थी, इससे हजारों कर्मचारियों के वेतन का रास्ता साफ हो गया है।

विभाग ने जारी किए ये निर्देश, जल्द खाते में आएगी राशि

एसीएस केके पाठक ने निर्देश दिए है कि राज्य के सभी 12 यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी के वेतन पर लगी रोक को हटाया जाए और बैंक खातों के संचालन पर लगी रोक को हटाया जाए।इस संबंध में शिक्षा सचिव ने विश्वविद्यालयों के खातों के संचालन पर रोक हटाने और पूर्व के विभागीय आदेश निरस्त किए जाने की प्रतिलिपि संबंधित बैंकों को भी भेज दी है।वही कुलपतियों को पत्र में लिखा है कि विगत 28 फरवरी एवं 15 मार्च के उस आदेश को निरस्त किया जाता है, जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों एवं परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद करते हुए सभी प्रकार के खातों के संचालन पर रोक लगाई थी।

ये है पूरा मामला

  • गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालयों के खातों से लेनदेन और कुलपतियों के वेतन पर रोक के निर्देश को स्थगित करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक विश्वविद्यालयों और उनके अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करें। यह भी निर्देश दिया है कि सभी विवादित आदेश जिनके तहत विश्वविद्यालय के अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है और विश्वविद्यालयों के सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, उन्हें अगले आदेश तक स्थगित रखा जाए।
  • बता दें कि राज्य सरकार ने मार्च में एक विश्वविद्यालय को छोड़ते हुए सभी अन्य विश्वविद्यालयों के बैंक खातों और कुलपतियों के वेतन लेने पर रोक लगा दी थी। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग की एक बैठक में इन संस्थानों के प्रतिनिधियों के अनुपस्थित रहने पर की गई थी।
Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
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