
Punjab Retired employee teachers : पंजाब के सहायता प्राप्त स्कूलों से सेवानिवृत्त आठ हजार कर्मचारियों-शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन को लेकर रिटायर्ड कर्मियों के हित में एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में छठे वेतन आयोग के अनुसार शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मियों की पेंशन तय करने का आदेश दिया है।
अबत नहीं मिला छठे वेतन आयोग के तहत पेंशन का लाभ
दरअसल, यह याचिका सत्य प्रकाश व अन्य कर्मियों द्वारा दायर की गई है, जिसमें एडवोकेट सन्नी सिंगला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि सभी याचिकाकर्ता पंजाब के सहायता प्राप्त स्कूलों से रिटायर कर्मचारी हैं। याचिकाकर्ताओं को अभी तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन लाभ नहीं जारी किए गए हैं।दिसंबर 2023 को इस मामले में वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और इसमें पेंशन दोबारा तय करने को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अबतक लाभ नहीं मिला है।
हाईकोर्ट का आदेश – 4 हफ्ते में पेंशन तय करें राज्य सरकार
याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया है कि यह याचिका पिछले दो साल से विचाराधीन है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।इस पर HC ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अबतक प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की। पंजाब सरकार ने कहा कि कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी हैं और सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि 4 सप्ताह के भीतर पेंशन को दोबारा तय किया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार ने अगली सुनवाई तक इस आदेश पर कोई निर्णय नहीं लिया तो शिक्षा-वित्त विभाग दोनों के सचिवों को खुद कोर्ट में हाजिर होना होगा।
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