कर्मचारियों-पेंशनर्स को राहत, समय पर होगा वेतन-पेंशन सहित अन्य भत्ते का भुगतान, शासनादेश जारी

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Employees, 7th pay commission, वेतन : कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अब उनके पेंशन भुगतान में देरी पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों के पेंशन और अन्य देयक का भुगतान समय पर किया जाएगा। इसके लिए शासन आदेश जारी करते हुए मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी को निर्देश भेजा गया है।

पेंशन और अन्य भत्ते का भुगतान समय पर

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी गई है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के पेंशन और अन्य भत्ते का भुगतान समय पर किया जाएगा। अब इसमें देरी करने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात द्वारा आदेश जारी किया गया है।

शासनादेश जारी करते हुए कहा गया कि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में रिटायर होने वाले और केंद्रीय सेवा के कर्मचारियों के सेवानिवृत के देयक के भुगतान में देरी होने से न्यायालय में मामले पहुंच रहे हैं। हाई कोर्ट इलाहाबाद में कोमल प्रसाद बनाम राज्य सरकार और तीन अन्य में आदेश पारित किया था। इसके साथ ही शासन को समय पर कर्मचारियों के वेतन सहित पेंशन भुगतान के निर्देश दिए गए थे।

जिस पर अब शासन आदेश जारी करते हुए निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के पेंशन पारिवारिक पेंशन और अन्य देयक भत्ते में अनावश्यक देरी पर कड़ी कार्रवाई की बात की गई है। शासनादेश में स्पष्ट किया गया कि वित्त आयोग के पैसे का पहला प्रयोग निकाय अधिष्ठान मध्य में किया जाए। कर्मचारियों के वेतन और मानदेय का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए।

रिटायर होने वाले कर्मचारियों का बकाया देने के लिए उनकी पेंशन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए जो भी दोषी होंगे। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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