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Employees Maternity/Paternity leave: ओडिशा सरकार ने सरकारी महिला Qj पुरुष कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने सरोगेसी के जरिए माता-पिता बनने वाले कर्मचारियों के लिए मातृत्व और पितृत्व अवकाश देने की घोषणा की है।
राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब महिला कर्मचारियों को 180 दिनों का मैटरनिटी लीव मिलेगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों को 15 दिनों की छुट्टी के हकदार होंगे। यह लाभ सरोगेट और कमीशनिंग माताओं और कमीशनिंग पिता दोनों को दिया जाएगा। राज्य सरकार का यह निर्णय केंद्र द्वारा सरोगेसी से माता-पिता बनने वाले अपने कर्मचारियों को मातृत्व और पितृत्व अवकाश का लाभ दिए जाने के बाद आया है।
ये रहेंगे नियम
- सरोगेसी के माध्यम से मां बनने वाली महिला राज्य कर्मचारी, जिन्हें ‘कमीशनिंग मदर्स’ कहा जाता है, 180 दिनों के मैटरनिटी लीव के लिए पात्र हैं।हालांकि, संबंधित महिला कर्मचारियों को सरोगेसी अधिनियम, 2021 की धारा 4 (बी) में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा।
- राज्य सरकार की कोई महिला कर्मचारी, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों और जो सरोगेट मां बनती है, वह 180 दिनों के लीव ले सकेंगी।
- पुरुष राज्य कर्मचारी, या ‘कमीशनिंग पिता’, जो सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करते हैं, वे 15 दिनों के लीव के लिए पात्र होंगे। यह लीव बच्चे के जन्म के छह महीने के भीतर लिया जाना चाहिए और केवल तभी लागू होता है।
लेखक के बारे में
Pooja Khodani
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.
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