अब आरआई की तरह पटवारी भी कर सकेंगे यह कार्य, जारी हुआ आदेश, पढ़े पूरी खबर

अब आरआई की तरह पटवारी भी कर सकेंगे यह कार्य, जारी हुआ आदेश, पढ़े पूरी खबर

MP Revenue Department News : प्रदेश के किसानों और आम नागरिकों की सुविधा को बढ़ाने की दिशा में कार्यरत राज्य के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर राजस्व विभाग एक और बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जिसे मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

आदेश हुआ जारी

जानकारी देते हुए प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 129 में सीमांकन के संबंध में प्रावधान किया है। जिसमें वरिष्ठ सचिव समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार सीमांकन के संबंध में भू-राजस्व संहिता में संशोधन किया जा रहा है। राजस्व एवं परिवहन मंत्री राजपूत ने बताया कि नए संशोधन प्रस्ताव के अनुसार अब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षकों के साथ-साथ पटवारियों को भी सीमांकन के लिए आदेश जारी कर सकेंगे।

अब किसानों को राजस्व निरीक्षकों के लगाना पड़ेगा चक्कर

राजस्व एवं परिवहन मंत्री राजपूत ने कहा कि अभी तक जमीन सीमांकन के लिए आवेदन तहसीलदार को किया जाता है तथा तहसीलदार सीमांकन का आदेश राजस्व निरीक्षक को करते हैं। इसके बाद राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाती है। सीमांकन एक बड़ा कार्य है, इसमें समय लगता है तथा राजस्व निरीक्षकों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम है। इस कारण से किसानों को सीमांकन के लिए राजस्व निरीक्षकों के चक्कर लगाना पड़ता था। राजपूत ने बताया कि इस संशोधन के बाद अब आरआई के साथ पटवारी को भी सीधे निर्देश देने से सीमांकन कार्य समय पर हो सकेगा और किसानों का समय भी बच सकेगा

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