
Bhopal Defamation Case Filed Against Digvijay Singh : भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह के विरुद्ध दायर मानहानि का मुकदमा सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल विधान महेश्वरी द्वारा धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया है।
यह था मामला
दिग्विजय सिंह द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के समक्ष विष्णु दत्त शर्मा के विरुद्ध यह आरोप लगाए थे कि विष्णु दत्त शर्मा जो एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आर एस एस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है। दिग्विजय सिंह द्वारा विष्णु दत्त शर्मा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था, जिसको आमजन द्वारा पढ़ा गया था। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का आरोप है कि आम जनता के बीच विष्णु दत्त शर्मा की इन आरोपों के कारण छवि धूमिल हुई थी जिससे व्यथित होकर विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर कर साक्ष्य प्रस्तुत की गई।
अब मामला दर्ज
न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 5 दिसंबर 2022 में यह पाया है कि दिग्विजय सिंह द्वारा प्रथम दृष्टया धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया है, अतः न्यायालय द्वारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने हेतु निर्देशित किया है, जिसके अनुसरण में दिग्विजय सिंह को न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत प्राप्त करना होगी। प्रकरण में आगामी दिनांक 11 जनवरी 2023 नियत की गई है|
