MP School News: निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 13 मार्च से शुरू होंगे आवेदन, निर्देश जारी, ऐसे मिलेगा लाभ

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MP School News: शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्देश जारी किये गये हैं। इस साल मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी हुए हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन के लिए 13 मार्च से 23 मार्च तक की तिथि निर्धारित की गई है। वहीं 15 मार्च से 25 मार्च तक आवेदन पत्र में सुधार का अवसर दिया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन के बाद पोर्टल से पावती प्राप्त की जा सकती है। रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन और चयनित आवेदको को एसएमएस द्वारा 28 मार्च को सूचना दी जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से जिन बच्चों को स्कूल का आवंटन होगा। वे स्कूल में उपस्थित होकर एडमिशन ले पाएंगे। साथ ही संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज करा सकेंगे। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करनें पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से 31 मार्च से 10 अप्रैल 2023 तक पुष्टि की जाएगी।

इसके अलावा द्वितीय चरण प्रवेश के लिए खाली सीटों को पोर्टल पर 13 अप्रैल 2023 को प्रदर्शित किया जाएगा। द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 20 अप्रैल को किया जाएगा। जिन बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन होगा, उन्हें पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड करना होगा। जिसके आधार पर आवंटित स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग करना अनिवार्य होगा। संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा एडमिशन रिपोर्टिंग करने पर पोर्टल द्वारा आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से 20 से 25 अप्रैल तक पुष्टि की जाएगी ।
भोपाल से रवि कुमार की रिपोर्ट

Manisha Kumari Pandey
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