पेंशनर्स के पेंशन-ग्रेच्युटी नियम में महत्वपूर्ण बदलाव, DoPT ने जारी किए आदेश, छुट्टी की गणना में इस तरह मिलेगा लाभ

पेंशनर्स के पेंशन-ग्रेच्युटी नियम में महत्वपूर्ण बदलाव, DoPT ने जारी किए आदेश, छुट्टी की गणना में इस तरह मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय 6th-7th Pay Commission पेंशनभोगी (Pensioners) और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों  (retired employees)  के लिए बड़ी खबर है। दरअसल डीओपीटी द्वारा सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियम 2021 के पेंशन और ग्रेच्युटी (pension and gratuity) नियम में अर्हक सेवा के रूप में छुट्टी पर बिताई गई अवधि की गणना को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। इसी नियम के तहत कर्मचारियों के छुट्टी पर बिताई गई अवधि की गणना की जाएगी।

आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। केन्द्रीय सिविल सेवा के नियम 21 के अनुसार (पेंशन) नियम, 2021, सेवा के दौरान सभी छुट्टी जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है और चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई सभी असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाता है।

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असाधारण छुट्टी के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई असाधारण छुट्टी के अलावा नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसी छुट्टी देते समय उस छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गिनने की अनुमति दी जा सकती है, यदि ऐसी छुट्टी किसी सरकारी कर्मी को दी जाती है :-

  • नागरिक हंगामे के कारण शामिल होने या फिर से ड्यूटी में शामिल होने में असमर्थता के कारण; या
  • उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों पर मुकदमा चलाने के लिए।

असाधारण छुट्टी के मामले में जो उपरोक्त पैरा 1 और 2 में शामिल नहीं है, सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इस आशय की एक निश्चित प्रविष्टि की जानी चाहिए कि असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा और सेवा पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि, यदि असाधारण अवकाश प्रदान करते समय नहीं की जाती है, तो बाद में की जा सकती है, लेकिन सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने पहले ऐसा करना मान्य नहीं है। यदि सेवा पुस्तिका में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है तो असाधारण अवकाश की अवधि को अर्हक सेवा माना जाएगा।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए अर्हक सेवा के रूप में छुट्टी पर बिताई गई अवधि की गणना के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों को संबंधित कर्मियों के सख्त कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन लाभ ध्यान में लाया जाए।

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