OPS 2023: कर्मचारियों के लिए नई अपडेट, कमेटी गठित, जल्द सौंपेगी रिपोर्ट, लाखों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

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OLD PENSION SCHEME 2023: पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पुरानी पेंशन योजना पर नई अपडेट सामने आई है। राज्य की भगवंत मान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी है, इसके लिए 5 अधिकारियों की एक वित्त प्रबंधन कमेटी गठित की गई है, जो फाइनल रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि यह कमेटी जल्द ही यह रिपोर्ट सौपेंगी।

इस कमेटी में राज्य के मुख्य सचिव वीके जंजुआ को अध्यक्ष बनाया गया है वही राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजोय कुमार सिन्हा, मिशन डायरेक्टर एनएचएम अभिनव त्रिखा के अलावा वित्त निदेशक पीएसपीसीएल को सदस्य नियुक्त किया गया है। यह कमेटी पंजाब कैबिनेट की उप समिति को अपने सुझाव और सिफारिशें सौंपेगी। इसके बाद कमेटी ओपीएस देने के लिए वित्त के स्रोत की संभावनाओं को तलाशेगी।

नवंबर में सीएम ने की थी घोषणा

बता दे कि बीते साल नवंबर 2022 में पंजाब सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की घोषणा की थी। इसके तहत साल 2004 के बाद नियुक्त 1.75 कर्मचारियों को लाभ दिया जाना है।खबर है कि राज्य सरकार ओपीएस की अदायगी के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के पास जमा 17,000 करोड़ रुपये के कॉर्प्स फंड का उपयोग कर सकती है। इस कोष में कर्मचारियों के वेतन का 10% और राज्य सरकार द्वारा पेंशन के लिए बेसिक सैलरी का 14% हिस्से का योगदान रहता है।केंद्र सरकार के पास NPS के साथ मौजूदा रिजर्व फंड 16,746 करोड़ रुपये है। पंजाब सरकार ने PFRDA से इस राशि को लौटाने की अपील करने की बात भी कही है।

जानिए OPS के फायदे

  • पुरानी पेंशन एक सुरक्षित योजना है, जिसका भुगतान सरकारी खजाने से किया जाता है।
  • पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा कर्मचारियों-पेंशनरों को पूरी पेंशन राशि दी जाती थी, इसे 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दिया गया था।
  • OPS में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी, NPS में कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है।
  • पुरानी पेंशन योजना में GPF की सुविधा होती थी, लेकिन नई स्कीम में इसकी सुविधा नहीं है।
  • पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है, रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है।
  • OPS के तहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है।
Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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