कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अब हर महीने की 1 तारीख को होगा वेतन का भुगतान, निर्देश जारी

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Employees Salary Payment : मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बिना देरी किए 1 तारीख को कर दिया जाएगा। इस संबंध में राजधानी भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह और इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला कोषालय भोपाल और इंदौर को निर्देश दिए है कि प्रत्येक माह की एक तारीख को सभी शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किया जाए।

कलेक्टर ने दिए अधिकारियों को दिए ये निर्देश

दरअसल, इंदौर के सभी शासकीय कार्यालयों के प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने शासकीय सेवकों का वेतन हर माह की एक तारीख को दिया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी  सभी शासकीय कार्यालयों के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला कोषालय  मोनिका कटारे ने बताया कि इस संबंध में कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि म.प्र. कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109(1) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक को उसके प्रत्येक माह के वेतन का भुगतान आगामी माह की प्रथम तारीख को करने के निर्देश हैं। यदि माह की प्रथम तारीख को शासकीय अवकाश हो तो उसके पूर्व के कार्य दिवस को भुगतान किया जाये।

पांच तारीख से पूर्व हो वेतन का भुगतान

उन्होंने बतया कि समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि अपने कार्यालय से संबंधित समस्त शासकीय सेवकों को प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को वेतन आहरण हो सके, यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें। यदि इसमें किसी प्रकार का विलंब होता है तो उसके लिए आहरण संवितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगें।साथ ही कहा गया है कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109(3) के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के समस्त शासकीय सेवको का वेतन प्रत्येक माह की पांच तारीख के पूर्व किया जाये। विलंब या स्टॉप पेमेंट के संबंध में आहरण संवितरण अधिकारी को पूर्ण औचित्य सहित देयक प्रस्तुत करना होगें।

 विलंब के चलते बनती है ऐसी स्थिति

जानकारी के अनुसार, भोपाल कलेक्टर ने भी कहा कि निर्देशों की अवहेलना की जाकर वेतन नियत समय में कोषालय में प्रस्तुत नही किये जा रहें हैं, जिसके चलते के वेतन में अनावश्यक विलंब की स्थिति निर्मित हो रही है। वही अधिकाशं कार्यालय उनके अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों का मासिक वेतन स्टॉप सैलरी पेंमेंट के माध्यम अथवा विलंब से आहरित करते हैं, किन्तु स्टॉप सैलरी पेमेंट एवं विलंब से भुगतान के संबंध में, उसका कारण एवं सक्षम स्वीकृति संलग्न नही की जाती है, जिससे त्रुटिपूर्ण भुगतान एवं वित्तीय अनियमितता, गबन की स्थिति बन सकती है।इसलिए हर महीने के अंतिम कार्य दिनों के पहले ही सभी प्रकार के वेतन देयक पारित किए जाने के लिए कोषालय में ऑनलाईन प्रेषित करें, ताकी सभी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी का समय पर भुगतान हो सके ।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
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