
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दरअसल महू की अदालत ने 25 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर अगली सुनवाई से पहले महू न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं। बता दें इससे पहले भी राजपाल यादव को अदालत में पेश होने के लिए जमानती वारंट जारी किया गया था लेकिन वे तय तारीख पर कोर्ट नहीं पहुंचे।
दरअसल महू निवासी फिल्म फाइनेंसर प्रकाश जाजू की शिकायत पर यह मामला चल रहा है। शिकायत के मुताबिक राजपाल यादव और प्रकाश जाजू के बीच 25 लाख रुपए का लेनदेन हुआ था। रकम लौटाने के लिए राजपाल की ओर से बाद की तारीख के चेक दिए गए थे लेकिन बैंक में जमा करने पर ये चेक बाउंस हो गए। इसके बाद प्रकाश जाजू ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।
25 लाख रुपए के लेनदेन का मामला
यह मामला परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता प्रकाश जाजू के मुताबिक, राजपाल यादव से 25 लाख रुपए का लेनदेन हुआ था। इस रकम को वापस करने के लिए उन्हें चेक दिए गए थे। जब प्रकाश जाजू ने ये चेक बैंक में जमा किए, तो खाते में पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण बैंक ने भुगतान नहीं किया। चेक बाउंस होने के बाद प्रकाश जाजू ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सुनवाई के दौरान राजपाल यादव कई बार अदालत में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने पहले उन्हें पेश होने के लिए जमानती वारंट जारी किया था। इसके बावजूद उनकी गैरहाजिरी जारी रही। इसी के बाद अदालत ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
कोर्ट में पेश नहीं हुए राजपाल
दरअसल फरियादी पक्ष के वकील राधेश्याम अग्रवाल के मुताबिक पहले जमानती वारंट जारी होने के बाद राजपाल यादव मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए थे। उस दौरान उन्होंने तय तारीख पर महू कोर्ट में आकर जमानत कराने का भरोसा दिया था। हालांकि तय समय बीतने के बाद भी उन्होंने न तो जमानत कराई और न ही अदालत में खुद पेश हुए। लगातार गैरहाजिर रहने के बाद फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फरहान एम. कुरैशी की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को वारंट की तामीली कर राजपाल यादव को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई से पहले महू न्यायालय में पेश करने को कहा गया है। इस आदेश के बाद अब मुंबई पुलिस को अदालत के निर्देश के मुताबिक कार्रवाई करनी है। मामले में राजपाल यादव की पेशी और आगे की सुनवाई को लेकर स्थिति उनके कोर्ट में पहुंचने के बाद साफ होगी।
पहले भी चेक बाउंस मामले में जेल जा चुके हैं राजपाल यादव
राजपाल यादव इससे पहले भी चेक बाउंस से जुड़े एक दूसरे मामले में जेल जा चुके हैं। जून 2024 में हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाई थी और उन्हें करीब 9 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने को कहा था। हालांकि तय रकम का भुगतान नहीं होने के बाद इस साल 2 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया था। इसके बाद राजपाल यादव ने 5 फरवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। उन्होंने करीब 12 दिन जेल में बिताए। इसके बाद 17 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी।
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