सावधान : मोटर व्हीकल एक्ट की केंद्र समान दरें एमपी में लागू, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड का रास्ता रोकने पर होगा 10,000 रुपये का जुर्माना

motor vehicle act fine

MP News : यदि आप वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मोटर व्हीकल एक्ट का अब  मध्य प्रदेश में सख्ती से पालन किया जायेगा और यहाँ भी केंद्र सरकार की तरह ही जुर्माने की राशि वसूली जाएगी,  मप्र हाई कोर्ट  की जबलपुर बेंच में मध्य प्रदेश सरकार को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं, केंद्र सरकार द्वारा ली जारी जो नई दरें हैं उसमें सबसे ज्यादा जुर्माना इमरजेंसी वाहन रोकने पर है यानि आपने यदि सड़क पर जा रही एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड का रास्ता रोका तो आपको 10,000/- रुपये का जुर्माना भरना होगा।

मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसका पालन कराना शासन की जिम्मेदारी है, लेकिन नियमों को तोड़ना बहुत से लोगों की आदत बन चुकी है इसपर कई बार सख्ती भी की गई लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते ये प्रभावी नहीं हो पाई।

केंद्र के समान दरें लागू करने क्या कहा कोर्ट ने? 

दर असल केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ली जाने वाली जुर्माने की राशि में परिवर्तन किया और इसकी दरों में वृद्धि की लेकिन ये दरें मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुईं, जिसे लेकर मप्र हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में एक याचिका  लगाई गई जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा सहित अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मप्र में भी केंद्र के समान ही जुर्माने की राशि ली जानी चाहिए।

अब कितनी देनी होगी जुर्माने की राशि?

  • यदि सड़क पर जा रही एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड का रास्ता रोका तो आपको 10,000/- रुपये का जुर्माना भरना होगा।
  • यदि बिना हेलमेट के वाहन चलाते पकड़े गए तो 300/- रुपये का जुर्माना।
  • बिना सीट बेल्ट लगाये वाहन चलाते पकड़े गए 500/- रुपये का जुर्माना।
  • बिना इंश्योरेंस वाहन चलाते पकड़े गए तो 2000/- रुपये जुर्माना।
  • बिना परमिट के आपने गाड़ी चलाई और पकड़े गए तो 10,000/- रुपये जुर्माना।
  • बिना लाइसेंस वाहन चलाते मिले तो 1000/- रुपये जुर्माना।
  • तेज हॉर्न बजाते वाहन पकड़ा गया तो 1000/- रुपये का जुर्माना।
  • ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़े गए तो  1000 /- रुपये से 3000 /- रुपये तक जुर्माना।
  • फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 3000/- रुपये जुर्माना।
  • वाहन से वायु प्रदूषण करते मिले तो 10,000/- रुपये तक का जुर्माना भरना होगा।
Atul Saxena
लेखक के बारे में
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पत्रकारिता में तीन दशक से अधिक का अनुभव.

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena →
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