
IB officer Ankit Sharma murder case Former AAPcouncillor Tahir Hussain sentenced life imprisonment
पिछले 6 वर्षों से 2020 दिल्ली दंगों के घाव झेल रहे IB अधिकारी अंकित शर्मा का परिवार आज राहत की साँस ले पायेगा क्योंकि दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 को उम्रकैद की सजा सुनाई, आज शुक्रवार 31 जुलाई को सजा का एलान करने से पहले कोर्ट ने अंकित शर्मा हत्याकांड को समाज को झकझोर देने वाली एक क्रूर घटना बताया।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य चार दोषियों की सजा का एलान कर दिया है। कोर्ट ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावस की सजा सुनाई है। ताहिर के साथ कोर्ट ने अदनान, नाजिम, जावेद, और कासिम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है, कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण कुमार ने 13 जुलाई को ताहिर हुसैन, अदनान, जावेद, नाजिम और कासिम को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराया था, कोर्ट ने ताहिर को IPC की धाराओं 302, 188, 153, 153A, 147, 149 और 365 के तहत दोषी माना था।
हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया था
अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि हमला बहुत भीषण, निर्मम और क्रूर था, आरोपी पीड़ित की मौत के बाद भी उसके शव को घसीटकर चांद बाग ले गए और उसे नाले में जानवरों की तरह फेंक दिया गया, कोर्ट ने कहा यह घटना समाज को झकझोर देने वाली थी, जिस तरह से यह पूरी घटना हुई उसने समाज को सोचने पर मजबूर किया हालाँकि दिल्ली पुलिस और पीड़ित परिवार ने सभी दोषियों के लिए मौत की सजा देने की मांग की थी।
अंकित के शरीर पर मिले थे 51 घाव
गौरतलब है कि दिल्ली दंगों के दौरान 2020 में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी, दिल्ली पुलिस ने अदालत में इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामला बताया था, पुलिस ने बताया कि अंकित के शरीर पर 51 घाव थे जिसमें से सात बहुत घातक थे, ये घाव धारदार हथियार से किये गये थे। इस मामले में कुल 11 आरोपी बनाये गए थे जिसमें से 6 को बरी कर दिया गया और कोर्ट ने 5 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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