भोपाल के स्कॉटिश गार्डन धोखाधड़ी मामले में अशोक गोयल को नहीं मिली जमानत, जिला अदालत ने खारिज की याचिका

अदालत ने आरोपों की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए राहत देने से इनकार किया। मामले में आरोप है कि बंधक प्लॉटों की जानकारी छिपाकर खरीदारों से रकम ली गई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ।
Bhopal Scottish Garden Case

Bhopal Scottish Garden Case

राजधानी भोपाल की चर्चित स्कॉटिश गार्डन कॉलोनी से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में जिला अदालत ने आरोपी अशोक गोयल को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी पहली नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए इस चरण पर जमानत देना उचित नहीं होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, स्कॉटिश गार्डन कॉलोनी में प्लॉट और डुप्लेक्स बेचने के नाम पर कई लोगों से करोड़ों रुपये लिए गए। जांच में सामने आया कि परियोजना से जुड़े कुछ प्लॉट नगर निगम के पास बंधक थे, जबकि खरीदारों को इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं दी गई। आरोप है कि इससे कई लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

स्कॉटिश गार्डन कॉलोनी से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के प्लॉट धोखाधड़ी मामले में आरोपी अशोक गोयल को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिली है। भोपाल की जिला अदालत ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी पहली नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ताओं के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और नगर निगम से प्राप्त जानकारी के आधार पर पर्याप्त प्रमाण एकत्र किए जा चुके हैं। मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस चालान भी अदालत में प्रस्तुत कर चुकी है।

बचाव पक्ष ने दी दलील

वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि अशोक गोयल की भूमिका सीमित रही है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्होंने जांच में लगातार सहयोग किया है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उन्हें एक अन्य प्रकरण में पहले ही जमानत मिल चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि अशोक गोयल के विरुद्ध पूर्व से भी कई आपराधिक मामले दर्ज होने का रिकॉर्ड सामने आया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका निरस्त कर दी।

क्या है मामला 

स्कॉटिश गार्डन कॉलोनी परियोजना को लेकर इस वर्ष कई खरीदारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बिल्डर और उसके साझेदारों ने आकर्षक परियोजना दिखाकर लोगों से बड़ी रकम ली, लेकिन तय समय पर डुप्लेक्स और प्लॉट का कब्जा नहीं दिया। जांच के बाद पुलिस ने बिल्डर अशोक गोयल सहित अन्य साझेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि परियोजना के कुछ प्लॉट नगर निगम के पास बंधक होने के बावजूद उनकी बिक्री की गई थी।

Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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