सीबीआई कोर्ट ने सुनाई व्यापम मामले में दो आरोपियों को 7-7 साल जेल व 10 हजार के जुर्माने की सजा

भोपाल-दिनदहाड़े लोगों के घरों में चोरी करने वाली गैंग चढ़ी पुलिस के हत्थे, गिरफ्तार आरोपियों में तीन नाबालिग, लाखों के आभूषण बरामद

Bhopal-CBI Court Vyapam Case : भोपाल की सीबीआई कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 व्यापम मामले में दो लोगों को सजा सुनाई है, यह 7-7 साल जेल व 10 हजार के जुर्माने की है, इस मामलें तीन अन्य अभ्यर्थियों के अनुपस्थित होने के कारण उन्हें फरार घोषित करते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।  इस परीक्षा में 3 और युवकों ने परीक्षा दी थी, सीबीआई जांच के दौरान दो नामजद और एक अज्ञात को आरोपी बनाया गया। वही अन्य तीनों आरोपी परीक्षार्थियों जितेंद्र सिंह सेंगर, सत्येंद्र सिंह सेंगर एवं केशव सिंह बड़ेरिया सजा सुनाने के दौरान अनुपस्थित रहे। जिसके कारण उन्हें फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

2013 मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती

बता दें कि 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। इसमें परीक्षार्थी जितेंद्र सिंह सेंगर, सत्येंद्र सिंह सेंगर व केशव सिंह वडेरिया ने अपनी जगह पर परीक्षा देने के लिए अमित आलोक, सतीश मौर्य व एक अज्ञात को बैठाया। जितेंद्र सिंह सेंगर, सत्येंद्र सिंह सेंगर व केशव सिंह वडेरिया ने गलत तरीके से परीक्षा पास की थी। मामले की सीबीआई जांच के दौरान परीक्षा देने वाले अमित आलोक व सतीश कुमार मौर्य को आरोपी बनाया गया।

Sushma Bhardwaj
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