जिला अदालत ने 10 जमातियों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई, 7 विदेशी शामिल

जिला अदालत ने 10 जमातियों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई, 7 विदेशी शामिल

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट

मंगलवार को जिला न्यायालय (District Court) ने 10 जमातियों (jamati) को कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन और मस्जिद में मौजूद रहने और धार्मिक प्रयोजनो में सक्रिय रूप सम्मिलित होने पर कारावास और जुर्माने की सजा (punishment) सुनाई। इनमें तंजानिया के 4, दक्षिण अफ्रीका के 2 सियारा लियोन के 1 सहित 10 जमातियों को सजा सुनाई गई है।

जिला न्‍यायालय में न्यायाधीश स्नेहा सिंह की बेंच ने तंजानिया के 4,दक्षिण अफ्रीका के 2 और सियारा लियोन के 1 जमाती सहित 10 लोगों को सजा सुनाई है। इनमें मुबारका खालिद, हारूब थुवेंन, कोम्बो याहया, सिंगानो निवासी तंजानिया, मुनीब खान,सोलोमस निवासी दक्षिण अफ्रीका, फ़देह अब्दुल निवासी सियारालियोन एवम हरियाणा निवासी मो परवेज, महाराष्ट्र निवासी परवेज आलम,और भोपाल निवासी मों हारून शामिल है। इन सबने न्यायालय में अपना अपराध स्‍वीकार किया, जिसके बाद इन्हें धारा 188, 269, 270 भादवि, धारा 51 (ब)आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 3,13 एवम 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्‍तर्गत प्रत्येक को न्‍यायालय उठने तक कारावास तथा 5500-5500 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि अभियुक्त मुबारका खालिद कांसा फतेह अब्दुक अजीज कामरा,मुनीब खान,हारुब थुवेंन हमद, कोम्बो याहया जुमा,मो परवेज,परवेज आलम शेख, मो हारून मियां, सिंगानो एवम सोलोमस के विरुद्ध ये शिकायत प्राप्त हुई कि भोपाल में कोरोना महामारी के प्रसार को निषेध किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा जारी एडवाइजरी एवं जिला दंण्‍डाधिकारी भोपाल द्वारा जारी धारा 144 द.प्र.सं. के उल्‍लंघन में दिनांक 23 मार्च 2020 से 05 अप्रैल 2020 तक मोमनान मस्जिद छावनी मंगलवारा भोपाल में ये जानते हुए कि इस आचरण से कोरोना महामारी फैलना संभव है, मस्जिद में मौजूद रहे और धार्मिक प्रयोजनो में सक्रिय रूप सम्मिलित हुए थे। सूचना पर जांच उपरांत थाना मंगलवारा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि , धारा 51(ब) आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 3,13 एवम 14 विदेशी विषयक अधिनियम के अन्‍तर्गत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय सक्षम न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था।

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