बालाघाट कलेक्टर का एक्शन- 2 कर्मचारी दंडित, परिवहनकर्त्ता ब्लेकलिस्ट, 4 को भेजा जेल

बालाघाट कलेक्टर

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) के बालाघाट कलेक्टर (Balaghat Collector) एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य (IAS DEEPAK ARYA) ने बड़ी कार्रवाई की है।बालाघाट कलेक्टर ने वारासिवनी में सरकारी राशन (Government ration) के 151 क्विंटल गेहूँ की कालाबाजारी करने के मामले में 4 व्यक्तियों को 6 माह की अवधि के लिए जेल में बंद रखने के आदेश दिये हैं। इसके साथ ही दो कर्मचारियों को पद से पृथक करने के लिए उनके वरिष्ठ कार्यालय लिखा जा रहा है। वही परिवहनकर्त्ता को ब्लेकलिस्ट करने की कार्यवाही की गई है। इस मामले में व्यापारी के गोदाम में सरकारी योजना का गेहूँ पहुँचाने वाले ट्रक को भी राजसात करने के आदेश दिये गये हैं।

यह भी पढ़े.. Corona Alert : बालाघाट में नाइट कर्फ्यू लगेगा या नहीं, बुधवार को होगा फैसला 

दरअसल, जिलानी फ्रेट केरियर वारासिवनी के ट्रक क्रमांक सीजी-04-जेडसी-6145 को 26 फरवरी 2021 को वार्ड नंबर-10 वारासिवनी के व्यापारी लालू सोहाने पिता स्वर्गीय  गणेश सोहाने के गोदाम पर 151.06 क्विंटल गेहूँ को खाली कराते हुए पकड़ा गया था। यह गेहूँ नागरिक आपूर्ति निगम वारासिवनी के प्रदाय केन्द्र से सरकारी उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न पर्ची धारक उपभोक्ताओं को वितरण के लिए पहुँचाया जाना था। ट्रक में रखी गेहूँ की बोरियों पर नागरिक आपूर्ति निगम का मार्का लगा हुआ पाया गया और जिस सोसायटी को प्रदाय की जानी थी, उसकी पर्ची लगी हुई थी।

कलेक्टर न्यायालय (Collector Court) में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना गया। सुनवाई में तथ्यों के आधार पर बालाघाट कलेक्टर  दीपक आर्य ने पाया कि इन चारों लोगों ने सरकारी राशन के गेहूँ की कालाबाजारी की है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को उनके हक के गेहूँ से वंचित करने का प्रयास किया है।यह कार्यवाही चोर बाजारी निवारण एवं अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम (Collector, Thief Market Prevention and Supplies of Essential Commodities Act) के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। चारों व्यक्तियों को आज ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

यह भी पढ़े.. Corona पर शिवराज सरकार चिंतित, CM बोले- भोपाल और इंदौर में विशेष सावधानी बरतें

प्रकरण की सुनवाई के बाद कलेक्टर आर्य ने नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केन्द्र वारासिवनी के प्रभारी रिकंज देशमुख, मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन वारासिवनी के शाखा प्रबंधक नवीन बिसेन, रेहाना खान में जिलानी फ्रेट केरियर वारासिवनी के पति मोहम्मद राजिक खान एवं प्रायवेट व्यापारी लालू सोहाने के विरूद्ध चोरबाजारी निवारण एवं अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए इन चारों व्यक्तियों को 6 माह के लिए जेल में बंद रखने के आदेश दिये।

चारों व्यक्तियों को आज जेल भेज दिया गया है। सरकारी योजना के गेहूँ की कालाबाजारी में लिप्त ट्रक क्रमांक सीजी-04-जेडसी-6145 को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिये गये हैं। ट्रक से जप्त 151.06 क्विंटल गेहूँ को नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक को सौंप कर शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए मुक्त करने के आदेश दिये गये हैं।

दोषी कर्मचारियों को पद से हटाया!, परिवहनकर्त्ता ब्लेकलिस्ट 

नागरिक आपूर्ति निगम प्रदाय केन्द्र वारासिवनी के प्रभारी रिकंज देशमुख एवं मध्यप्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लाजिस्टिक कार्पोरेशन वारासिवनी के शाखा प्रबंधक नवीन बिसेन का यह कृत्य गरीबों के राशन की कालाबाजारी का प्रयास होने के कारण इन दोनों को पद से पृथक करने के लिए उनके वरिष्ठ कार्यालयों को लिखने को कहा गया है। सरकारी गेहूँ की कालाबाजारी में अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन कर शामिल होने के लिए परिवहन कर्त्ता  रेहाना खान मेसर्स जिलानी फ्रेट केरियर वारासिवनी का परिवहन अनुबंध निरस्त करने और ब्लेकलिस्ट करने के लिए प्रबंध संचालक वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन भोपाल को लिखने को कहा गया है।

Pooja Khodani
लेखक के बारे में
Pooja Khodani

12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
Follow Us :GoogleNews