Indore News : Holi और शब-ए-बारात को लेकर कलेक्टर ने जारी किये ये आदेश

Indore News : Holi और शब-ए-बारात को लेकर कलेक्टर ने जारी किये ये आदेश

इंदौर, आकाश धोलपुरे। जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी है कि होली पर (Holi) होलिका दहन किया जा सकेगा। लेकिन सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से कॉलोनी के अंदर या गलियों में धार्मिक परंपरा के सांकेतिक रूप में ही त्योहार मनाया जा सकेगा। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अधिकतम 20 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इसी तरह शब-ए-बारात को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 28 एवं 29 मार्च की दरमियाना रात में मुख्य मार्ग, चौराहों बड़े मैदान आदि में होलिका दहन नहीं किया जा सकेगा। इसे कॉलोनी के अंदर ही मनाना होगा। इसी तरह शब-ए-बारात भी प्रतीकात्म रूप से, किसी मोहल्ले विशेष के निवासियों द्वारा उसी मोहल्ले से संबंधित कब्रिस्तान में ही मनाया जा सकेगा। कब्रिस्तान कमेटी को सुनिश्चित करनी होगा कि किसी भी एक समय में 20 लोग से ज्यादा इकट्ठे न हो। साथ ही किसी भी मोहल्ले के रहवासी दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकेंगे।

यहां क्लिक कर देखिये आदेश

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Shruty Kushwaha
लेखक के बारे में
Shruty Kushwaha

पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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