Coronavirus: लॉकडाउन के बाद MP में कोरोना का कोहराम, 1348 नए केस, 2 की मौत

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) में रविवार को टोटल लॉकडाउन (Lockdown) और नाइट कर्फ्यू  (Night Curfew) के बावजूद स्थिति में सुधार होता नहीं नजर आ रहा है। आज आई रिपोर्ट में रविवार को 1348 नए कोरोना पॉजिटिव (Coronavirus) सामने है। सबसे डराने वाली बात तो ये है कि इनमें से 800 से ज्यादा केस तो राजधानी भोपाल, मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर और औद्योगिक राधानी जबलपुर में केस (Coronavirus)मिले है।

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स्वास्थ्य विभाग के आंकडों के अनुसार, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पिछले 24 घंटे में 1348  कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) मिले है। लॉकडाउन के बावजूद रविवार को भोपाल (Bhopal) 356, इंदौर (Indore) में 349 और जबलपुर (Jabalpur) में 102 में नए केस (Coronavirus) मिले है, वही बुरहानपुर और भोपाल में एक एक की मौत हो गई। इससे पहले शनिवार को 1322 और शुक्रवार को 1308 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने कहा कि इस बार हमें बिना लॉक डाउन लगाए कोरोना को हराना है। हम लॉक डाउन लगाकर लोगों के काम-धंधे, व्यापार-व्यवसाय को प्रभावित नहीं करना चाहते। यह तभी संभव है, जब हर व्यक्ति कोरोना (Coronavirus) से बचाव के लिए जागरूक हो। अनिवार्य रूप से मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अन्य सावधानियाँ बरते।

गृह विभाग ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन

  • कोरोना संकट के प्रति आमजन को संवेदनशील बनाने और जागरूक करने के लिये आगामी एक सप्ताह तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे एवं सायंकाल 7 बजे शहरी क्षेत्रों में 2 मिनट के लिये सायरन बजाया जायेगा।
  • जिन जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा होने पर सभी त्यौहारों के कार्यक्रमों में भाग लेने वालों की संख्या को सीमित रखा जायेगा।
  • साप्ताहिक पॉजिटिव केसों की संख्या प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा होने पर सभी सामाजिक तथा धार्मिक त्यौहारों में जुलूस, गेर, मेले इत्यादि आयोजित नहीं होंगे।
  • विवाह और अंतिम संस्कार जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में भी लोगों की संख्या को सीमित किया जायेगा।
  • जिला कलेक्टर जहाँ उपयुक्त समझेंगे, वहाँ जन-सुनवाई के कार्यक्रम आगामी 30 अप्रैल, 2021 तक स्थगित कर सकेंगे। जिन जिलों में प्रतिदिन औसत पॉजिटिव केसेस की संख्या 20 से कम है, उन जिलों में क्रॉयसिस मैनेजमेंट कमेटी प्रतिबंध लगाने के संबंध में अपने स्तर पर निर्णय ले सकेगी।
  • इस वर्ष अशोकनगर में करीला माता मेला का आयोजन नहीं होगा। महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर वस्तुओं तथा सेवाओं के परिवहन को छोड़कर यात्रियों के आवागमन का नियमन आवश्यक रूप से किया जायेगा।
  • महाराष्ट्र राज्य से आने-जाने वाली बसों के परिवहन बंद करने के आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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