MP News: 38 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिली 791 करोड़ की सब्सिडी, 15 जिलों को लाभ, जानें अपडेट

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MP Electricity Consumers : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है । मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में राज्य शासन द्वारा अटल गृह ज्योति योजना में माह नवंबर 2022 में 29 लाख 30 हजार 552 घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 150 करोड़ 7 लाख रूपये एवं अटल किसान ज्योति योजना में 8 लाख 77 हजार 943 कृषि उपभोक्ताओं को 641 करोड़ 43 लाख की सब्सिडी दी गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि अटल गृह ज्योति योजना एवं किसान ज्योति योजना में नवंबर माह में 38 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता ने लाभ उठाया है।

कौन हैं योजना के पात्र

मध्यप्रदेश शासन की अटल गृह ज्योति योजना के अनुसार वे घरेलू उपभोक्ता इसके लिए पात्र है, जिनकी औसत मासिक खपत 150 यूनिट या इससे कम होती है। दैनिक औसत खपत 5 यूनिट या कम होने पर ही उस माह विशेष में पात्रता तय होती है, इसी के अनुसार सब्सिडी मिलती है। प्रथम 100 यूनिट तक बिजली सौ रूपए में मिलती है। इसके बाद 50 यूनिट की बिजली सामान्य दर से प्रदाय की जाती है। 30 दिन में 150 यूनिट से ज्यादा खपत होने पर माह विशेष में गृह ज्योति योजना की पात्रता समाप्त हो जाती है।

मुरैना में 6 ट्रांसफार्मर किए बंद

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के मुरैना के शहरी क्षेत्र (छोटी लालोर) में 6 ट्रांसफार्मर से संबद्ध उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल की राशि एक करोड़ 28 लाख रूपये का भुगतान नहीं करने के कारण बिजली कंपनी द्वारा इन ट्रांसफार्मरों को बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार मुरैना जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मैरिज गार्डन, मैरिज हाउस, धर्मशाला आदि की चेकिंग के दौरान 136 प्रकरणों में बिजली चोरी के आरोप में 4 लाख 11 हजार की राशि वसूली गई।चेकिंग अभियान के दौरान छोलपुर रोड स्थित कषाना ग्राण्ड गार्डन द्वारा अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करते पाए जाने पर विद्युत अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।

अब तक 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज

  • मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक ग्वालियर क्षेत्र  राजीव गुप्ता ने बताया कि मुरैना जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और अनधिकृत और अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करने वालों के साथ ही बकाया बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कंपनी के निर्देशानुसार सघन चेकिंग अभियान चलाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
  • मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुरैना द्वितीय संभाग अंतर्गत बागचीनी वितरण केन्द्र के निरीक्षण दल द्वारा श्री गुड्डू खान पुत्र श्री सतार खान को अमानक स्तर के प्रतिबंधित तारों का उपयोग कर अनधिकृत रूप से विद्युत का उपयोग करते पाए जाने पर थाना बागचीनी में एफआईआर दर्ज कराई गई है।कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया बिजली बिलों के साथ ही वर्तमान देयकों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें तथा बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग न करें।

16 जिलों में कार्रवाई का दौर जारी

गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी 16 जिलों में चोरी बहुल इलाकों में विद्युत का अनधिकृत और अवैध उपयोग करने वालों के खिलाफ बिजली कंपनी द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है। कंपनी द्वारा बकाया राजस्व वसूली और अवैध विद्युत के उपयोग की रोकथाम के लिए इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कंपनी द्वारा सीधे लाईन से बिजली चोरी तथा अवैध और अनधिकृत विद्युत का उपयोग करने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही भिण्ड, मुरैना एवं दतिया में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित किये गये सफेद अमानक तारों का उपयोग कर अवैधानिक रूप से बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अब तक 35 लोगों के विरूद्ध संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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