
National Lok Adalat : आगामी 9 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस साल की अंतिम महत्वपूर्ण लोक अदालत के आयोजन की मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में तैयारी जारी है। मालवा और निमाड़ में आयोजित होने वाली लोक अदालत में हजारों प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
ब्याज में दी जाएगी छूट
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के MD अमित तोमर ने बताया कि लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों की सिविल दायित्व मूल राशि पर 30 फीसदी तक छूट दी जाएगी। वहीं, ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह छूट पचास हजार रुपए तक के सिविल दायित्व के प्रकरणों पर ही प्रदान की जाएगी, कंपनी स्तर पर सभी जिलों में 50 हजार से ज्यादा नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
इन प्रक्रणों में किया जाएगा समझौता
कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी जारी है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री-लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के पात्र घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 एचपी तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी।
प्री-लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल की राशि एवं ब्याज की राशि का भुगतान एकमुश्त करना होगा।
सीनियर कंटेंट राइटर · डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, बीए. 2022 से MP Breaking News में; पहले लाइव इंडिया, VIP News Channel और Khabar Bharat में कार्य.

