महू में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर जान लेने वाले आरोपी को फाँसी की सजा

महू में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर जान लेने वाले आरोपी को फाँसी की सजा

महू/इंदौर।

दिनांक 24 फरवरी 2020 को माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश वर्षा शर्मा द्वारा थाना महू के अपराध क्रमांक 485 वर्ष 2019 में आरोपी अंकित पिता कमल सिंह विजयवर्गीय को धारा 302 धारा 376 एबी धारा 363 धारा 366 आईपीसी 5 एवं 6 पॉक्सो एक्ट में मृत्युदंड से दंडित किया है।महू में यह पहला मामला है जिसमे न्यायालय ने कुछ माह में ही गम्भीर मामले के आरोपी को मृत्यु दंड से दंडित किया है।

यह था मामला
दिसंबर 2019 में चक्कीवाले महादेव मंदिर के बाहर सड़क किनारे 5 साल की बच्ची माता-पिता के साथ सो रही थी। देर रात अचानक गायब हो गई थी। । पुलिस को खंडहरनुमा इमारत के एक कमरे में संदिग्ध कपड़े और दूसरे में बच्ची का शव पड़ा मिला था। पुलिस को अंदेशा था कि जहां कपड़े मिले वहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। इसके बाद मारकर दूसरे कमरे में फेंका गया था।

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निदेशक और संपादक

पत्रकारिता पेशा नहीं ज़िम्मेदारी है और जब बात ज़िम्मेदारी की होती है तब ईमानदारी और जवाबदारी से दूरी बनाना असंभव हो जाता है। एक पत्रकार की जवाबदारी समाज के लिए उतनी ही आवश्यक होती है जितनी परिवार के लिए क्यूंकि समाज का हर वर्ग हर शख्स पत्रकार पर आंख बंद कर उस तरह ही भरोसा करता है जितना एक परिवार का सदस्य करता है। पत्रकारिता मनुष्य को समाज के हर परिवेश हर घटनाक्रम से अवगत कराती है, यह इतनी व्यापक है कि जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। यह समाज की विकृतियों का पर्दाफाश कर उन्हे नष्ट करने में हर वर्ग की मदद करती है। इसलिए पं. कमलापति त्रिपाठी ने लिखा है कि," ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाजशास्त्र और इतिहास, संघर्ष तथा क्रांति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे-बड़े प्रवाहों को प्रतिबिंबित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा कौन सफल हो सकता है। View all posts by Gaurav Sharma →
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