इंदौर के हनुमान मंदिर के चढ़ावे पर टैक्स डिमांड, आयकर विभाग से जीते ‘रणजीत सरकार’

इंदौर के हनुमान मंदिर के चढ़ावे पर टैक्स डिमांड, आयकर विभाग से जीते ‘रणजीत सरकार’

Hanuman temple of Indore: इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर पर इनकम टैक्स विभाग ने ढाई करोड़ के चढ़ावे पर टैक्स डिमांड निकाल दी। जिसके बाद इसके खिलाफ मंदिर प्रशासन ने कमिश्नर के पास अपील की। हालांकि अंत में फैसला मंदिर प्रशासन के पक्ष में आया है। लेकिन इस मामले ने अब शहर में चर्चा बड़ा दी है। क्योकिं इंदौर के सबसे चर्चित हनुमान मंदिर का यह मामला है। हालांकि टैक्स डिमांड के मामले में आयकर विभाग को पीछे हटना पड़ा है।

नोटबंदी के दौरान 2016 में अपना चढ़ावा गिना था:

दरअसल मामला इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें जिसके प्रशासक खुद कलेक्टर हैं। जानकारी के अनुसार मंदिर प्रशासन ने नोटबंदी के दौरान 2016 में अपना चढ़ावा गिना था जिसकी राशि लगभग ढाई करोड़ रुपए सामने आई थी। लेकिन इतनी बड़ी रकम के चलते इनकम टैक्स विभाग की एंट्री इस मामले हो गई, जिसके बाद विभाग द्वारा मंदिर मैनेजमेंट को नोटिस भेजा गया।

आयकर विभाग का दावा:

वहीं इस मामले में आयकर विभाग की माने कि तो मंदिर द्वारा जमा की गई राशि का सोर्स नहीं बताया गया है और न ही चेरिटेबल ट्रस्ट में उसका रजिस्ट्रेशन मौजूद है, साथ ही न इनकम टैक्स में उसकी जानकारी दी गई है। जिसके चलते, आयकर विभाग ने धारा 115-बीबीई के तहत 77.25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त राशि जोड़ी, और 2016 से 2018 तक के ब्याज को जोड़कर साढ़े तीन करोड़ रुपए का बकाया निकाला।

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Rishabh Namdev

4 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.

मैं ऋषभ नामदेव खेल से लेकर राजनीति तक हर तरह की खबर लिखने में सक्षम हूं। मैं जर्नलिज्म की फील्ड में पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं। View all posts by Rishabh Namdev →
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